
रतलाम: सड़क दुर्घटना के बाद शुरुआती कुछ मिनट घायल व्यक्ति के लिए बेहद अहम होते हैं। ऐसे समय में यदि कोई नागरिक बिना किसी स्वार्थ के घायल की मदद कर उसे समय पर अस्पताल पहुंचाता है, तो उसकी जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए रतलाम पुलिस द्वारा राहवीर यानी Good Samaritan योजना के तहत ऐसे मददगार नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है।
रतलाम जिले में 16 राहवीर प्रकरण तैयार
पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के मार्गदर्शन और डीएसपी यातायात आनंद सोनी के नेतृत्व में यातायात पुलिस सड़क हादसों में घायलों की तत्काल मदद करने वाले नागरिकों की जानकारी जुटा रही है। अब तक जिले में 16 राहवीर प्रकरण तैयार कर संबंधित कार्यालयों को भेजे जा चुके हैं। इनमें से 4 प्रकरणों में पुरस्कार राशि स्वीकृत होकर संबंधित राहवीरों को मिल चुकी है।
क्या है राहवीर योजना?
राहवीर योजना केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की Good Samaritan पहल से जुड़ी है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हादसे के बाद के Golden Hour में जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता दिलाने के लिए आम नागरिकों को प्रोत्साहित करना है।
योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र राहवीर को घटना के आधार पर ₹25,000 तक की पुरस्कार राशि और प्रशंसा प्रमाण-पत्र दिए जाने का प्रावधान है। इसका मकसद यह है कि दुर्घटना देखने वाले लोग कानूनी या अन्य अनावश्यक झिझक के कारण पीछे न हटें और घायल को समय पर मदद मिल सके।
रतलाम में राहवीर योजना की स्थिति
यातायात शाखा द्वारा जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज सड़क दुर्घटना मामलों की जानकारी के आधार पर ऐसे नागरिकों को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्होंने हादसे के बाद पीड़ितों की मदद की। पात्र मामलों में दस्तावेज और आवश्यक अभिलेख तैयार कर उन्हें नियमानुसार संबंधित कार्यालयों को भेजा जा रहा है।
- कुल राहवीर प्रकरण भेजे गए: 16
- स्वीकृत और पुरस्कार राशि प्राप्त: 4
- कमी पूरी कर दोबारा परिवहन आयुक्त कार्यालय भेजे गए: 2
- दस्तावेज पूर्ति के लिए शेष: 6
- कलेक्टर कार्यालय में लंबित/प्रक्रियाधीन: 4
इन राहवीरों को मिल चुकी पुरस्कार राशि
रतलाम पुलिस के अनुसार अब तक चार प्रकरणों में पुरस्कार राशि प्राप्त हो चुकी है। इनमें अलग-अलग सड़क दुर्घटना मामलों में घायलों की सहायता करने वाले नागरिक शामिल हैं।
- थाना स्टेशन रोड: प्रकरण क्रमांक 77/2026 में राहवीर भूपेन्द्र दिसोरिया को ₹25,000 की पुरस्कार राशि प्राप्त हुई।
- थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम: प्रकरण क्रमांक 355/2026 में राहवीर कमलसिंह चौहान को ₹5,000 की राशि मिली।
- थाना आलोट: प्रकरण क्रमांक 49/2026 में राहवीर युवराजसिंह को ₹25,000 की राशि स्वीकृत हुई।
- थाना सरवन: प्रकरण क्रमांक 38/2026 में दिलीप पारगी और पंकज मईड़ा को संयुक्त रूप से ₹25,000 की पुरस्कार राशि स्वीकृत हुई।
पुरस्कार राशि संबंधित योजना के स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई है।
अन्य 12 मामलों में भी प्रक्रिया जारी
रतलाम जिले के नामली, स्टेशन रोड, औद्योगिक क्षेत्र रतलाम, शिवगढ़, रावटी और बिलपांक थाना क्षेत्रों से सामने आए अन्य राहवीर प्रकरणों पर भी कार्रवाई जारी है। इनमें कुछ मामलों में दस्तावेज पूरे किए जा रहे हैं, जबकि कुछ प्रकरण कलेक्टर कार्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं। कुछ मामलों को आवश्यक कमी पूरी करने के बाद परिवहन आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर भेजा जा रहा है।
सड़क सुरक्षा में आम नागरिकों की भूमिका अहम
रतलाम पुलिस का मानना है कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। दुर्घटना के समय आसपास मौजूद नागरिक की त्वरित मदद घायल व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसी कारण दुर्घटना मामलों में मदद करने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें राहवीर योजना का लाभ दिलाने पर जोर दिया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने यातायात शाखा को दुर्घटना मामलों में पीड़ितों की सहायता करने वाले नागरिकों की भूमिका की जांच कर पात्र लोगों का समय पर चिन्हांकन करने और उनके दस्तावेज पूरे कर पुरस्कार के लिए प्रकरण भेजने के निर्देश दिए हैं।
रतलाम पुलिस की आमजन से अपील
सड़क हादसा होने पर नागरिकों से घायलों की मदद के लिए आगे आने की अपील की गई है। पुलिस के अनुसार दुर्घटना के बाद शुरुआती समय को गंभीरता से लेते हुए घायल को जल्द चिकित्सा सहायता दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत सूचना देना भी जरूरी है।
घायल की मदद करना केवल इंसानियत ही नहीं, किसी की जिंदगी बचाने का अवसर भी हो सकता है।
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